बरेली

बरेली पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पाक्सो कोर्ट से एक आरोपी को दिलाई आठ साल की सजा

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बरेली। विशेष पॉक्सो न्यायालय ने वर्ष 2015 में देवरनियां थाने में दर्ज एक पॉक्सो मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे आठ साल की सजा सुनाई है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

बरेली जिले के थाना देवरनियां में वहां के निवासी कल्लू पुत्र छछम्मी के खिलाफ धारा 363, 366 भादवि और 17 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा संख्या 131/2015 में दर्ज किया गया था। पुलिस ने पूरे मामले की चार्जशीट कोर्ट में भेज दी थी जहां उसका विचारण चल रहा था। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी (माल) एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो, प्रवीन कुमार सक्सेना ने प्रभावी पैरवी की। उनके सशक्त तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी कल्लू को धारा 366 भादवि और 17 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पांच वर्ष का कारावास और बीस हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है। इसके अतिरिक्त, धारा 363 भादवि के अंतर्गत तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। कुल अर्थदंड पच्चीस हजार रुपये निर्धारित किया गया है, जिसका भुगतान न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

बरेली पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत लगातार पैरवी करके आरोपी को उसके अंजाम तक न्याय प्रक्रिया के तहत पहुंचाया है। आरोपी अपने किए की सजा जेल में भुगतेगा। मामले की नियमित निगरानी पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एवं नोडल अधिकारी ऑपरेशन कन्विक्शन बरेली, सुश्री अंशिका वर्मा द्वारा की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों में दोषियों को सजा दिलाना ऑपरेशन कन्विक्शन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इस अभियान को भविष्य में और अधिक प्रभावी ढंग से चलाया जाएगा।

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