बदायूं। अनुसूचित जाति सब.प्लान के तहत विशेष केंद्रीय सहायता की धनराशि से अनुसूचित जाति के बेरोजगारों के लिए सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना से लाभांवित कर रही है। योजना के तहत अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी हो। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने जिले के अभ्यर्थियों से 25 जून तक आवेदन मांगे हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी रामजनम ने बताया कि अनुसूचित जाति के बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करने के लिए स्वरोजगार योजनाए दुकान निर्माण योजनाएधोबी समाज के व्यक्तियों के लिए लॉड्री एवं ड्राइ क्लीनिंग परियोजना संचालित की जा रही हैं। स्वरोजगार योजना के तहत 2० हजार रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक की योजनाओं के लिए बैंक के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें दस हजार रुपये का अनुदान योजना लागत का 25 फीसद मार्जिन मनी ऋण (एक लाख से ऊपर) चार फीसद दर पर तथा शेष धनराशि बैंक ऋण के रुप में उपलब्ध कराई जाएंगी। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक 25 जून तक आवेदन कर दें। आवेदन के समय यह ध्यान देना होगा कि वह अनुसूचित जाति का गरीबी रेखा के नीचे का व्यक्ति होना चाहिए । साथ ही उसकी वार्षिक आय 56 हजार रुपये से अधिक न हो।
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