बिल्सी

विधायक कुशाग्र सागर के पिता पूर्व विधायक को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, भेजा जेल

बदायूं। बिल्सी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को विशेष न्यायाधीश एमपी एम एल ए ने 2008 में बिल्सी की रहने वाली छात्रा के अपरहण और रेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने पूर्व विधायक पर तीस हजार रुपया का अर्थदण्ड भी लगाया है। योगेंद्र सागर वर्तमान में बिसौली विधानसभा से बीजेपी विधायक कुशाग्र सागर के पिता है। पूर्व में इस मामले में दो अन्य आरोपी तेजेंद्र सागर और मीनू शर्मा पूर्व में ही दोषी करार दिए जा चुके हैं और जेल में बंद है।

विशेष अदालत के न्यायाधीश ने बिल्सी के पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को आज एक छात्रा के अपहरण और सामूहिक बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई साथ ही उन पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला साल 2008 का है जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद पूर्व विधायक को जेल भेजने का आदेश दिया है इसी केस में दो आरोपियों तेजेंद्र सागर और मीनू शर्मा को पूर्व में ही उम्र कैद की सजा हो चुकी है और वह जेल में है आपको बता दें योगेंद्र सागर 2008 में बिल्सी से बसपा के विधायक थे वर्तमान में उनके बेटे को कुशाग्र सागर बिसौली विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक हैं। पूरे मामले पर सरकारी वकील मदन लाल राजपूत का कहना है कि यह एक 13 साल पुराना मामला है जिसमें पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा कोर्ट द्वारा सुनाई गई है मामले में एक लंबे समय के बाद पीड़िता को न्याय मिला हैं।

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