जनपद बदायूं

नाबालिग से रेप के मुकदमें में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

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बदायूं। नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा कर ले जाने के बाद उसके साथ रेप करने के एक आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत ने मुकदमा के विचारण के उपरांत दोषी करार देकर उसे दस साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है जो पीड़िता को क्षतिपूर्ति के लिए दी जाएगी। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

बिल्सी थाना क्षेत्र का यह मामला वर्ष 2023 का है। थाने में दर्ज प्राथमिक के अनुसार एक व्यक्ति की नाबालिग पुत्री को औरया जनपद के थाना बेला क्षेत्र के गांव कैथवा निवासी दूसरे समुदाय का युवक मोमिन पुत्र रहमान अपने पिता के अलावा अन्य लोगों के सहयोग से बहलाफुसला कर भगा कर ले गया था। इस दौरान उसकी पुत्री घर में रखे 50 हजार की नकदी और लगभग डेढ़ लाख के जेवरात भी अपने साथ ले गई थी। बताते है कि पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नाबालिग को बरामद कर लिया था साथ ही मुख्य आरोपी मोमिन को बंदी बना लिया। मामला जब अदालत में आया तब मुकदमें का विचारण पूर्ण होने के बाद उक्त फैसला सुनाया गया।

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