उझानी(बदायूं)। हरविलास गोयल इंटरनेशनल स्कूल के लिए पूर्व में दान की गई जमीन को लेकर हुए विवाद एवं मान्यता के संदर्भ में शिक्षा विभाग ने क्लीन चिट दे दी है। विभाग ने कहा हैं कि स्कूल की प्रबंध समिति की ओर से आए आवेदन पर कक्षा एक से लेकर कक्षा पांच की नियमानुसार स्थाई मान्यता प्रदान करने और कक्षा छह से आठ की मान्यता हेतु अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए है। स्कूल के नाम परिवर्तन पर हरविलास गोयल इंटर कालेज की प्रबंध समिति स्तर पर सर्वसम्मित से लिए गए निर्णय पर संस्तुति प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
हरविलास गोयल इंटरनेशनल स्कूल में जमीन को लेकर उपजे विवाद और मान्यता को लेकर की जा रही शिकायतों का निस्तारण करते हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक बरेली मंडल ने अपने पत्र में कहा हैं कि जमीनी विवाद को लेकर अभी तक किसी सक्षम राजस्व अधिकारी का आदेश विभाग को उपलब्ध नही कराया गया है जिससे मान्यता हेतु दर्शायी गई भूमि के विवादाग्रस्त होने की पुष्टि हो। सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) विनय कुमार के पत्र में कहा गया है कि हरविलास गोयल इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा एक से लेकर पांच तक की स्थाई मान्यता के आवेदन पर विभाग द्वारा नियमानुसार परीक्षण के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सहायक शिक्षा निदेशक विनय कुमार ने कक्षा एक से पांच तक और जूनियर स्तर की कक्षाएं छह से आठ की अस्थाई मान्यता को सही माना है और बेसिक शिक्षाधिकारी बदायूं को निर्देशित किया है कि वह स्कूल के प्रबंधतंत्र से कक्षा छह से लेकर आठ तक की स्थाई मान्यता के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कराने को कहा है।