जनपद बदायूं

यूरिया खाद खरीदने के साथ हो जाएगा किसानों का बीमा

बदायूं। यूरिया खाद की खरीदारी के साथ ही किसानों को बीमा हो जाएगा। खरीदारी के समय मिलने वाली पर्ची ही बीमा की रसीद होगी। रसीद 11 माह तक वैधता रहेगी। दुर्घटना होने पर चार हजार और अपंगता पर किसानों को दो हजार रुपये तक बीमा का लाभ दिया जाएगा।
किसानों के हित में इफ्को कंपनी खाद की प्रत्येक बोरी पर बीमा करता है। इसमें दुघर्टना में मौत पर चार हजार रुपये और अपंगता पर दो हजार रुपये मिलता है लेकिन जागरूकता के अभाव में किसान इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। पहले बीमा के लिए किसानों को आवेदन करना होता था। प्रक्रिया को अब आसान बना दिया गया है। जानकारी देते हुए जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि यूरिया बनाने वाली इफ्को कंपनी किसानों की सुरक्षा को देखते हुए कृषक संकट हरण बीमा योजना का संचालन करती है। इस योजना के तहत कंपनी डीएपी, एनपीके, यूरिया खाद खरीदने पर प्रत्येक बोरी पर किसानों का बीमा करती है। इसके लिए गोष्ठियों और किसान सम्मेलन का आयोजन कर जागरूक भी किया जाता है। इस योजना के तहत किसान अधिकतम एक लाख रुपये का लाभ ले सकते हैं। बताया कि रसीद की वैधता 11 माह की होती है। 11 माह के दौरान अगर कोई दुर्घटना होती है तब ही किसान को योजना का लाभ कंपनी की ओर से दिया जाएगा।
ऐसे निर्धारित होगा बीमा क्लेम
बदायूं। कृषि अधिकारी ने बताया कि इफ्को कंपनी के नियमानुसार बीमा का लाभ ट्रैक्टर से दुर्घटना, सर्प के डंसने, थ्रेसर में हाथ कटने, आंख क्षतिग्रस्त होने, पानी में डूबने, आग लगने की दशा में दिया जाता है। इसका लाभ पाने के लिए खाद खरीद की रसीद, मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ग्राम प्रधान द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र व कुछ अन्य जरूरी प्रपत्र के साथ इफ्को के जिला कार्यालय में आवेदन करना होगा। जांच के बाद ड्राफ्ट के जरिये भुगतान किया जाएगा। किसी विशेष जानकारी के लिए किसान अथवा उनके स्वजन इफ्को कंपनी के जिला कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

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