बदायूं। सिविल कोर्ट में चल रहे शहर के जामा मस्जिद प्रकरण में मंगलवार को न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के कारण सुनवाई नही हो सकी अलबत्ता शासन की ओर से जिलाधिकारी ने सरकारी वकील के माध्यम से कोर्ट में कागजात पेश करते हुए वर्ष 1991 एक्ट का हवाला दिया और कहा है कि उक्त मामला सुनवाई योग्य नही है। अब अगली सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तारीख तय की गई है।
मंगलवार को जामा मस्जिद के मुकदमे की कोर्ट में सुनवाई थी। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल और उनके अधिवक्ता वेदप्रकाश साहू समेत अन्य समर्थक व इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता मोहम्मद असरार अहमद अपनी-अपनी तैयारियों के साथ न्यायालय पहुंचे। दो दिन से न्यायालय में वकीलों की हड़ताल चल रही है। वही सिविल जज सीनियर डिवीजन विजय कुमार गुप्ता अवकाश पर थे। इससे मुकदमे में प्रपत्रों पर सुनवाई नहीं हो सकी।
कोर्ट में सुनवाई न होने के बाद भी शासन की ओर से जिलाधिकारी दीपा रंजन ने शासकीय अधिवक्ता द्वारा अपने कागजात दाखिल कर दिए। वकील वेदप्रकाश साहू के मुताबिक शासकीय अधिवक्ता ने सन 1991 एक्ट का हवाला देते हुए कहा है कि यह मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। उनकी आपत्ति पर अगली तरीख को सुनवाई होगी। इसके लिए न्यायालय की ओर से 21 अक्तूबर तारीख तय की गई है।