बदायूं। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मोडिफाईड साईलेंसर के कारण उत्पन्न होने वाली ध्वनि प्रदूषण से होने वाली परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस लाइन सहित विभिन्न स्थानों पर चेकिंग शुरू की गई। जिसमें सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सुहेल अहमद ने बुधवार को वाहन चालकों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि मोडिफाईड साइलेंसर किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सम्बंधित के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी।
किसी प्रकार के वाहन में माॅडिफाइड साईलेंसर पाया जाएगा तो वाहन स्वामियों के वाहन के पंजीयन को उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निलम्बित कर दिया जायेगा जिसका उत्तरदायी वाहन के स्वामी का होगा। जिन्होंने अपने वाहन में माॅडिफाइड साईलेंसर लगाए हुए वह तत्काल प्रभाव से उसे सही करा लें अन्यथा कार्यवाही को तैयार रहें।