बदायूं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को लोक अदालत आयोजित की जाएगी जिसमें विभिन्न प्रकारों के वादों का निस्तारण तत्काल किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डा. डीएस फौजदार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल प्रकृति के वाद, अपराधिक शमनीय वाद, राजस्व वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, बैंक वसूली वादों, मोटर दुघर्टना प्रतिकर याचिकाऐं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत, जल.कर एवं दूरसंचार बिल के विवाद आदि सहित ऐसे विवाद जो अभी तक न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं उन्हें भी वाद पूर्व सुनवाई (प्री.लिटीगेशन) स्तर पर निस्तारित कराया जा सकता है। उन्होंने जनपद के सभी जनसामान्य एवं वादकारीगण से अनुरोध किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस राष्ट्रीय लोक अदालत में समय से उपस्थित होकर अपने.अपने वादोंध्विवादों को निस्तारित करवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं।