बदायूं। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमारी ने जिला कारागार का निरीक्षण किया और बंदियों की समस्याएं सुनी। निरीक्षण के दौरान ऐसे निरूद्ध बन्दी जो दंण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436 क से अच्छादित हैं तथा अपनी आधी सजा से अधिक समय व्यतीत कर चुके हैं उससे सम्बन्धित बंदियों की सूची व इनकी रिहाई के सन्दर्भ में किये गये कार्यवाही उपलब्ध कराये जाने हेतु अधीक्षक जिला कारागार को निर्देशित किया ।
उन्होंने जिला कारागार में पाकशाला एवं समस्त वैरिकों का निरीक्षण किया तथा निरन्तर स्वच्छता बनाये रखने के लिए निर्देश दिया। जिला कारागार में निरूद्ध बन्दियों की समस्याओं को सुना और उनके विधिक सहायता के वारे में पूछताछ कर उनको विधिक सहायता हेतु जागरूक भी किया। इसी क्रम में निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने, जमानदार उपलब्ध कराने, नियमित रूप से बन्दियों को दवा उपलब्ध कराने, महिला कैदियों के साथ रह रहे उनके छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था कराने के भी निर्देश दिए।