बदायूं। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ऋतु पुनिया ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को पूरे जनपद में तत्काल प्रभाव से लागू किया है। यह धारा एक मार्च से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी।
इस दौरान महाशिवरात्रि, होली, रामनवमी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस, गुड फ्राईडे आदि पर्व मनाए जाने है और विधानसभा चुनाव की मतगणना प्रस्तावित है इसके अलावा यूपी बोर्ड समेत अन्य परीक्षाएं सम्भावित है तथा कोरोना वायरस की तीसरी लहर ओमिक्रॉन का संक्रमण विश्व के अधिकांश देशों के साथ समस्त भारत में भी फैला हुआ है। इसके लिए सतर्कता बरतना अन्यंत आवश्यक है। एडीएम ई ने बताया कि आगामी समय में उक्त संभावित आयोजनों आदि के मद्देनजर लोक व्यवस्था व लोक शान्ति बनाये रखने के हित में अपरिहार्यता के दृष्टिगत जनपद में धारा144 लगाने के आदेश पारित किये गये हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।