बदायूं। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को जनपद न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में विभिन्न वादों का निस्तारण सुुबह 10 बजे से शुरू कर दिया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डीएस फौजदार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी, दीवानी, श्रम अधिनियम, विद्युत अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, राजस्व वाद, स्टाम्प वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों, वैवाहिक वादों, भरण.पोषण वादों, चकबन्दी वादों, एन0आई0 एक्ट से सम्बन्धित वादों, मोटर वाहन एक्ट वादों, उपभोक्ता फोरम आदि अन्य प्रकार के वादों को पारस्परिक समझौते के आधार पर निस्तारित किया जायेगा तथा बैंक लोन एवं दूरसंचार विभागए विद्युत विभाग एवं नगर पालिका से सम्बन्धित एवं अन्य विभागों से सम्बन्धित प्री.लिटिगेशन विवादों का निस्तारण भी अधिकाधिक संख्या में किया जायेगा।