जनपद बदायूं

आशा योजना के तहत कोविड पीड़ितों को मिलेगा पांच लाख तक का ऋण, मिलेगा बीस फीसदी का अनुदान

Up Namaste

बदायूं। कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब, बेरोजगार युवक व युवतियों को लाभान्वित करने के लिए कई योजनाएं संचालित हैं। इसमें एक विभाग द्वारा एक और आशा योजना शुरू की हैं। जिसमें कोविड से कमाने वाले वाले की मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही योजना के तहत बीस फीसद तक अनुदान दिया जाएगा। जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा लाभार्थियों के चयन की प्रकिया शुरू करते हुए आवेदन मांगे हैं।
समाज कल्याण अधिकारी रामजनम ने जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जाति के वैसे तो कई योजनाएं संचालित हैंए जिसमें उन्हें दस हजार से लेकर एक लाख रुपये तक ऋण दिया जाता है। बताया कि कोरोना संकट में प्रदेश सरकार द्वारा आशा योजना की शुरूआत की है। जिसमें कोरोना संक्रमण की वजह से घर में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है तथा परिवार की आए तीन लाख तक है ऐसे लोगों को आशा योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें बीस फीसद का अनुदान भी दिया जाएगा। बताया कि योजना का लाभ देने के लिए कोविड काल शुरू होने से 18 जून के बीच अगर किसी की मृत्यु हुई हो। इसके लिए कोरोना की रिपोर्ट के साथ उसका मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक रहेगा। इसके साथ ही उसकी उम्र 18 वर्ष से 6० वर्ष के बीच होनी चाहिए। बताया कि योजना का लाभ नगरीय क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दिया जाएगा।

Up Namaste

Leave a Reply

error: Content is protected !!