बदायूं। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सारिका गोयल ने बताया है कि उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 22 से 24 जनवरी तक धारा 138 से सम्बन्धित लम्बित वादों के निस्तारण हेतु एन.आई.एक्ट की विशेष लोक अदालत का अयोजन किया जायेगा तथा 29 से 31 जनवरी को विद्युत के लम्बित वादों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
इसके सन्दर्भ में, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा बताया गया कि इन विशेष लोक अदालतों में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करा सकते हैं। उन्हांने बताया कि जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा सभी न्यायिक अधिकारियों को अधिकाधिक सम्बन्धित वादों को चिन्हित कर निस्तारित किये जाने हेतु समुचित प्रयास करने के निर्देश दिये गये हैं।




