उझानी,(बदायूं)। खण्ड शिक्षाधिकारी नगर क्षेत्र कार्यालय ने उझानी में बिना मान्यता के चल रहे तीन प्ले ग्रुप स्कूलों को तत्काल बंद करने का नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी होने के बाद स्कूल संचालको में हड़कम्प मच गया है और वह इससे बचाव का रास्ता खोजने में लग गए है। नोटिस जारी होने के बाद से स्कूल में पढ़ रहे नन्हें मुन्नें बच्चों के अभिभावक भी हैरान हो गए हैं।
खण्ड शिक्षाधिकारी नगर क्षेत्र प्रशांत सिंह राठौर ने नगर के लिटिल पर्ल स्कूल, स्काई विंग्स प्ले स्कूल और किड्स प्लेनेट प्ले गु्रप स्कूल के खिलाफ आई एक जन सूचना के बाद जांच की जिसमें तीनों स्कूल बिना मान्यता के पाए गए, इसके बाद खण्ड शिक्षाधिकारी प्रशांत सिंह राठौर ने तीनों के प्रबंधक और प्रधानाचार्यो को नोटिस जारी कर तत्काल प्रभाव से स्कूल बंद करने के निर्देश दिए है। नोटिस में कहा गया है कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्ष़्ाा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 में उल्लेखित है कि धारा 181 के तहत बिना मान्यता के कोई भी संस्था को नही चलाया जा सकता है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि वह स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को मान्यता प्राप्त स्कूलों एवं परिषदीय स्कूलो में प्रवेश दिला कर शपथ पत्र के साथ कार्यालय को अवगत कराएं।
नोटिस पर एक स्कूल संचालक से जब बात की गई तब उन्होंने बताया कि वह कई बार प्रयास कर चुके हैं कि उन्हें प्ले गु्रप की मान्यता मिल जाए लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने इस तरह की मान्यता से इंकार करते हुए कहा कि अभी इसका प्रावधान नही है। इस मामले में जब खण्ड शिक्षाधिकारी प्रशांत राठौर से बात की गई तब उन्हांेने बताया कि प्ले गु्रप हो या स्कूल कोई भी संस्था बिना मान्यता के नही चलाई जा सकती है। उनका कहना है कि कक्षा एक से पांच तक की मान्यता प्राप्त स्कूल प्ले ग्रुप को संचालित कर सकते है।



