बदायूं। जिलाधिकारी दीपा रंजन ने आदेश किए हैं कि 01 से 30 जून तक बाल श्रम के विरूद्ध प्रदेश में कार्यवाही माह आयोजित किये जाना है, जिसके लिये टीम का गठन किया गया है, जिसमें नगर मजिस्ट्रेट, सम्बन्धित तहसील सदर, बिल्सी, बिसौली, दातागंज, उपजिलाधिकारी सहसवान, सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी पुलिस, उपमुख्य चिकित्साधिकारी, सहायक श्रमायुक्त, सम्बन्धित ब्लॉक के खण्ड विकास अधिकारी, सम्बन्धित ब्लाक के खण्ड शिक्षा अधिकारी, प्रभारी एएचटीयू, श्रम प्रवर्तन अधिकारी होंगे।
इस टीम द्वारा अभियान अवधि में बाल श्रमिकों को चिन्हित कर बाल कल्याण समिति (सीडब्लूसी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाये तथा नियमानुसार मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा आयु परीक्षण कराया जाये। बाल श्रम के विरूद्ध प्रचार-प्रसार के माध्यम से बाल श्रम नियोजन के दुष्परिणामों से भी जन-सामान्य को अवगत कराया जाये। अभियान अवधि की समप्ति के उपरान्त बाल श्रमिकों का शैक्षिक पुनर्वासन तथा आर्थिक पुनर्वासन हेतु उनके परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य को बोजगार परक योजनाओं से भी जोड़ा जाये।