जनपद बदायूं

बैठक में न आने वाले बैंक प्रतिनिधियों को जारी किया कारण बताओं नोटिस, 14 मई को आयोजित होगी लोक अदालत

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बदायूं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी 14 मई को बदायूं में लोक अदालत आयोजित की जाएगी।

राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक बैठक जिला जज की अध्यक्षता में जिले के सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को लोक अदालत में अधिकाधिक प्री-लिटिगेशन वादों को चिन्हित कर आपसी समझौतों के आधार पर निस्तारण कराएं जाने के लिए निर्देश दिए गए। इस मौके पर प्राधिकरण के सचिव डा. देवेन्द्र सिंह फौजदार ने कहा कि आगामी 14 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक एनपीए हुए खातों को ग्राहकों से आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण करा सकते हैं इससे बैंक अनावश्यक विधिक प्रक्रिया से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि एनपीए खातों की संख्या कम होने पर बैंक को आर्थिक लाभ होगा। बैठक में शामिल न होने वालेे बैंक प्रतिनिधियों के खिलाफ कड़ा रूख अपनाते हुए जनपद न्यायाधीश एवं प्राधिकरण अध्यक्ष ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए है। बैठक में जन सामान्य से लोक अदालत में अपने वादों को निस्तारण कराने का आह्वाहन किया है।

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