बदायूं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मौ0 साजिद पी0सी0एस0(जे0) ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन में नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत राज कुमार तृतीय एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मौ. साजिद की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के फौजदारी वाद, शमनीय वाद, चैक बांउस से संबंधित धारा 138 एन0आई0एक्ट के वाद, लघु वाद, सिविल वाद व अन्य प्रकार के वाद निस्तारण हेतु बैठक गुरुवार को आहूत की गयी। बैठक में उपस्थित न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे कोविड-19 से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत लोक अदालत में जनसामान्य को सूचित कर अधिकाधिक संख्या में प्री-लिटीगेशन विवादों को नियत कर आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण कराने का यथासम्भव प्रयास करें।