बदायूं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मंगलवार को बाल अधिकारों, नए कानूनों, यौन अपराधों से सम्बन्धित बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अवसर पर विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर का आयोजन राजकीय इन्टर कॉलेज, घटपुरी जनपद बदायूं में आयोजित किया गया।
शिविर का शुभारम्भ अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिव कुुमारी ने दीप जला कर कराया और स्कूली बच्चों को सम्बोधित करते हुए कहा कि छात्र-छात्राओं को शिक्षित होना चाहिए व अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए। विद्यार्थियों को फेसबुक एवं इन्सटाग्राम आदि सोशल मीडिया साइटों का उपयोग सीमित दायरे में ही करना चाहिए क्योंकि आधुनिक परिवेश में सोशल मीडिया के दुरुपयोग से विभिन्न सायबर अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से अनभिज्ञ बच्चें, अश्लील चलचित्र, छायाचित्र देखकर ब्लैकमेल का शिकार हो जाते है और साथ ही अपना भविष्य खराब कर लेते हैं।
अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश शिव कुुमारी ने भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद-15 लिंगानुपात भेदभाव, छात्राओं के खिलाफ अपराध जैसे एसिड हमला, बलात्कार, अपहरण, दहेज उत्पीडन, एवं यौन उत्पीडन के सम्बन्ध में आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और कहा कि यदि किसी प्रकार पीड़ित के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह अपने शिकायती प्रार्थना-पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं व सम्बन्धित थाना में निःसंकोच केस दर्ज करा सकते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित छात्र-छात्राओं से आह्नावान किया गया कि अपने आस-पास के परिवेश में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, तथा स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें।
कार्यक्रम में सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं एवं किसान रजिस्ट्री, यातायात नियमों एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित टोल फ्री नम्बर 1076, 1090, 112, 1930 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी।