जनपद बदायूं

न्यायिक अधिकारियों ने स्कूल कालेजों में पाक्सो अधिनियम के छात्र-छात्राओं को बताएं विधिक अधिकार

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बदायूं। गांधी जयंती के अवसर पर जनपद के विभिन्न विद्यालयों में पाक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों एवं कानूनी परिणामों के संबंध में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

गुरूवार को केंद्रीय विद्यालय शेखूपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6/विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट, बदायूं ऋषि कुमार की अध्यक्षता में मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ऋषि कुमार ने छात्र-छात्राओं को पाक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देते हुए लैंगिक अपराधों से बचाव, सुरक्षित एवं असुरक्षित व्यवहार की पहचान, व्यक्तिगत सुरक्षा तथा किसी अनुचित घटना की जानकारी विश्वसनीय अभिभावक अथवा शिक्षक को देने के संबंध में जागरूक किया। इसी प्रकार राजकीय इंटर कॉलेज गुरगांव में सुरेंद्र पाल सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, नकविया कन्या इंटर कॉलेज में सिविल जज (सी.डि.) श्रीमती सुमन तिवारी, विज्ञानन्द रामनारायण वैदिक इंटर कॉलेज में प्रथम अपर सिविल जज (सी.डि.) पुष्पेंद्र चौधरी, सालिगराम ग्रामसभा उच्च माध्यमिक विद्यालय करौलिया में सिविल जज (जू.डि.) सुश्री निदा जैदी, राजकीय हाईस्कूल उपरैला में न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर तायल, सेठ छदम्मी लाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपर सिविल जज (जू.डि.) श्रीमती सत्या चौधरी, लाला राधेश्याम पोरवाल मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुँवरगांव में प्रथम अपर सिविल जज (सी.डि.) सुश्री जयेती चन्द्रा द्वारा विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

न्यायिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों को बताया कि पाक्सो अधिनियम का मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के सभी बालकों को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण एवं अश्लील सामग्री से जुड़े अपराधों से प्रभावी संरक्षण प्रदान करना है। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहने, इंटरनेट एवं सोशल मीडिया का सुरक्षित एवं उचित उपयोग करने तथा अश्लील सामग्री से दूरी बनाए रखने की सलाह दी। साथ ही विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा, सकारात्मक सोच और पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया गया।

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