उत्तर प्रदेश

प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के होगा निकाय चुनाव, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

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लखनऊ। मंगलवार की दोपहर आए इलाहाबाद की लखनऊ बैंच के आदेश से प्रदेश में निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। आदेश में कहा गया है कि सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करा सकती है।

एचसी के आदेश के बाद संभवतः पहली बार होगा कि प्रदेश में निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराया जाएगा। अपना आदेश सुनाते हुए बैंच ने राज्य सरकार को भी करारा झटका दिया है और उसके ड्राप्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। अदालती आदेश के बाद से निकाय चुनाव की घोषणा जल्द होने का अनुमान लगाया जा रहा है जबकि इस आदेश से चुनाव लड़ने के इच्छुक ओबीसी वर्ग के लोगों में निराशा पैदा हो गई है।

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