जनपद बदायूं

दशहरा के मद्देनजर गंगा घाटों पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाने के लिए नामित किए गए मजिस्ट्रेट

Up Namaste

बदायूं। जिला मजिस्ट्रेट दीपा रंजन ने कोविड.19 के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये समस्त धार्मिक आदि कार्यक्रमों के आयोजन पर कतिपय प्रतिबन्धों सहित रोक लगाई गयी है। वर्तमान में शासन के आदेशानुसार आंशिक कोरोना कफ्र्यू लगाया गया है तथा कोविड.19 के संकमण को रोकने हेतु धारा 144 द.प्र. सं. प्रभावी है। कोविड.19 से ग्रसित व्यक्ति के गंगा स्नान से संकमण के तीव्र गति से फैलने की संभावना है। कोविड.19 के दृष्टिगत गंगास्नान प्रतिबन्धित किया जाना अति आवश्यक है। गंगा स्नान घाटों पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा कोविड.19 के निर्मित निर्गत शासनादेशों तथा द.प्र.सं. की धारा 144 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निम्नांकित मजिस्ट्रेट को नामित किया गया है। नामित मजिस्ट्रेट का तैनाती स्थल लाल बहादुर उप जिला मजिस्टेट सदर कछला घाट की ओर चन्द्रशेखर खण्ड विकास अधिकारी उझानी कछला घाट कासगंज की ओर, पारस नाथ मौर्य उप जिला मजिस्ट्रेट दातागंज अटैना घाट थाना उसहैत, ब्रहम पाल सिंह खण्ड विकास अधिकारी म्याऊँ भूण्डी घाट थाना उसहैत एवं अशोक कुमार सैनी तहसीलदार दातागंज बेलाडांडी घाट अटैना नामित मजिस्ट्रेट किया गया है तथा अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह कोविड.19 के सम्बन्ध में समय.समय पर भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत की गयी एसओपी का पालन कराना सुनिश्चित करेगें। किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन करने पर उसके विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 51 से 60 तथा भा.द.वि. की धारा 188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

Leave a Reply

error: Content is protected !!