जनपद बदायूं

कोविड से मृत्यु का शिकार बने अनुसूचित जाति के लोगों को मिलेगा आशा योजना के तहत लाभ

बदायूं। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)ध् जिला प्रबन्धक अनुगम राम जनम ने बताया है कि जनपद बदायूं के नगरीयध्ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति के परिवारों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (अनुविनि) के माध्यम से संचालित आशा योजना के अन्तर्गत कोविड.19 महामारी में अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिनके मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो गयी है तथा परिवार की वार्षिक आय रु0 3ण्00 लाख प्रति वर्ष तक है को विभाग के माध्यम से नव संचालित आशा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कराये जाने हेतु मृतकों की सूचना 18 जून तक मांगी गई है।

इस योजनान्तर्गत कोविड.19 महामारी में अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिनके मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो गयी हो और वह अनुविनि योजनान्तर्गत रु0 5ण्00 लाख तक का ऋण लेना चाहते हैंए जिसमें 20 प्रतिशत अनुदान (एक लाख रुपया तक) के रुप में होगा। इसकी सूचना 18 जून तक संबधित प्रपत्रों सहित कार्यालय जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, बदायूँ कक्ष सं. 106 विकास भवन बदायूं में कार्य दिवस में जमा कर सकते हैं। पात्रता एवं शर्तें लाभार्थी अनुसूचित जाति का हो। परिवार की वार्षिक आय अधिकतम रु. 3ण्00 लाख हो। परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु कोरोना महामारी से हुई हो। मृतक की आयु मृत्यु होने के समय 18.60 वर्ष रही हो। कोविड.19 से मृत्यु का प्रमाण पत्र शहरी क्षेत्र में नगर पालिका परिषदध्नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो।

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