जनपद बदायूं

मासूम के साथ दरंदगी करने के बाद हत्या करने वाले युवक को हुई फांसी की सजा, दो लाख का लगाया जुर्माना

बदायूं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक गांव में मासूम के साथ दरंदगी करने और उसकी हत्या करने के आरोपी को आज विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपक यादव ने फांसी की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी पर दो लाख रुपया का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम मासूम के परिजनों को दी जाएगी। आरोपी को फांसी की सजा सुनाने पर मासूम के परिजनों ने न्याय पालिका का आभार जताया है। आरोपी उत्तराखंड का रहने वाला है।

मासूम के साथ दरंदगी और हत्या की वारदात लगभग सवा साल पहले हुई थी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक गांव में उत्तराखंड के जिला उधमसिंह नगर के गांव सुल्तानपुर पट्टी निवासी युवक गुरफान पुत्र शफीक किसान की गेंहू की फसल काटने के लिए गया था। बताते हैं कि शाम के वक्त गुरफान किसान की आठ साल की मासूम को बहला फुसला कर समीप के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मासूम की चीख पुकार पर आसपास खेतों में काम कर रहे किसान आ गए इस पर गुरफान ने मासूम की गला घोंट कर हत्या कर दी और भागने लगा लेकिन किसानों ने उसे पकड़ लिया।

दुष्कर्म और हत्या की सूचना पर सिविल लाइन पुलिस भी पहुंच गई और उसने आरोपी को किसानों से छुड़ा कर अपनी हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। बताते हैं कि पुलिस ने आरोपी को जेल भेजने के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपक यादव की अदालत मंे सुनवाई हुई जिसमें गुरफान को दोषी करार दिया गया और विद्वान न्यायाधीश दीपक यादव ने आज उसे फांसी की सजा सुनाई साथ ही उस पर दो लाख रुपया का जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश ने कहा कि जुर्मान की आधी रकम मासूम के परिजनों को दी जाएगी।

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