बदायूं। मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट तौसीफ रजा ने थाना फैजगंज बेहटा के प्रभारी को 1.56 लाख का गबन करने के आरोप में तत्कालीन डीपीआरओ श्रेया मिश्रा समेत चार लोगों पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह आदेश गांव पिसनहरी की ग्राम पंचायत सदस्य रेनू यादव द्वारा दायर किए गए वाद पर दिया है।
ग्राम पंचायत की सदस्य रेनू यादव का आरोप था कि वर्ष 2022 में गांव की प्रधान ओमवती की एक कमेटी द्वारा जांच कराई गई थी। जांच में 1.56 लाख के करीब भुगतान जो अनाधिकृत था वो किया गया था। प्रधान के पति ऋषिपाल सिंह के नाम एक लाख 56 हजार के करीब अनाधिकृत भुगतान (गबन) किया गया था। लेबर का पैसा भी प्रधान के पति के खाते में लिया गया और लेबर को नहीं दिया गया, जिसमें घोटाला हुआ है। आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन डीपीआरओ और ग्राम पंचायत सचिव ने मिलकर पेमेंट बाउचर डिटेल मे हेराफेरी कर बाउचर लगाए थे।
जिला विकास अधिकारी के 23 अक्टूबर 2023 के पत्र में भी इस बात का जिक्र है कि प्रधान व उसके पति ने एक लाख 56 हजार रुपए निकाले थे। इसके बाद रेनू यादव ने अपने अधिवक्ता मुकेश बाबू के माध्यम से प्रार्थना पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। जिसपर सीजेएम ने अपराध को गंभीर मानते हुए थानाध्यक्ष को आदेशित कर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू करने के निर्देश दिए हैं।