जनपद बदायूं

बच्चों को धरना प्रदर्शन में शामिल करना कानूनन अपराध, होगी गैंगस्टर की कार्रवाई: एडीजी

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बदायूं। बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करने और बच्चो को धरना प्रदर्शन में शामिल कराने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश एडीजी बरेली जोन राजकुमार ने जारी किए हैं। एडीजी द्वारा जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि जो व्यक्ति या संगठन बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करेगा, उसके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी।

एडीजी द्वारा जारी किए गए निर्देशों में यह भी कहा गया है कि सोशल प्लेटफार्मों के माध्यम से जानकारी हो रही है कि 17 जून को कुछ संगठन महिलाओं व बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन की तैयारी में जुटे हैं। जबकि पूरे जोन में धारा 144 लागू है। ऐसे में बिना प्रशासनिक अनुमति के कोई भी प्रदर्शन करना गैर कानूनी होगा। एडीजी ने बिना अनुमति व नियमों का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। प्रदर्शन करने वाले के खिलाफ सीधे तौर पर संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज की जाएगी। जबकि इसके बाद इस अवैधानिक कृत्य में शामिल होने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। एडीजे ने कहा है कि धरना प्रदर्शन में बच्चों को शामिल करना भी अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसा करने वालों के खिलाफ भी पुलिस सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। वह एक्ट भी मुकदमे में शामिल किया जाएगा। जबकि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट या बयान जारी करने पर भी कार्रवाई होगी। एडीजी के निर्देश में यह भी कहा गया है कि जोन की पुलिस हर स्थिति से निपटने को तैयार है। पर्याप्त पुलिस बल हर जिले में मौजूद है। ऐसे में माहौल बिगाडने वालों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने आम जन से शांति व्यवस्था और सौहार्द का माहौल कायम रखने की अपील भी की है। एसएसपी ओ पी सिंह का कहना है कि निर्देश मिल चुका है और इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

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