जनपद बदायूं

छेड़छाड़ के मामले में युवक को मिली चार साल की कठोर सजा

बदायूं। किशोरी से छेड़छाड़ के नौ साल पुराने मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजकुमार तृतीय ने नामजद एक युवक को मुजरिम करार देते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषसिद्ध युवक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।

ज्ञात रहे कि थाना दातागंज क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति में नौ जुलाई 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी नाबालिग पुत्री शाम को छह बजे के करीब शौच को खेत में गई थी। तभी थाना क्षेत्र के निवासी मुकेश पुत्र बलवंत कश्यप ने उसे बुरी नीयत से पकड़ लिया। पीड़िता के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। गांव की भीड़ ने मौके से ही मुकेश को पकड़ लियाथा।

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद कोर्ट में मुकेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजकुमार तृतीय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुना। कोर्ट ने नामजद मुकेश को नाबालिग से छेड़छाड़ के जुर्म में दोषी ठहराते हुए चार साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का जुर्माना डाला।

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