बदायूं। विधानसभा सामान्य निर्वाचन सफलतापर्वूक सम्पन्न कराने के लिए अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)/प्रभारी अधिकारी, परिवहन, विधानसभा सामान्य निर्वाचन ऋतु पुनिया ने जनपद में विधान सभा चुनाव मंे उपयोग के आशय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-160 के तहत अधिग्रहीत किये गये वाहनों के स्वामियों को निर्देश दिए हैं कि अधिग्रहित वाहनों को दिनांक 11 फरवरी तक उपलब्ध कराएं।
चुनाव कार्य में उक्तानुसार उपयोग हेतु व्यय ईंधन की आपूर्ति और किराये का भुगतान निर्वाचन कार्यालय द्वारा किया जाएगा। ऐसे में यदि किसी वाहन स्वामी द्वारा इस प्रकार अधिग्रहीत वाहन निर्धारित समय व स्थान पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसके विरूद्ध जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-167 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा जिसके लिए वह वाहन स्वामी स्वंय उत्तरदायी होगें।