बदायूं। अधिशासी अभियंता विद्युत प्रवेश कुमार ने अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बकाएदार विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने वाला फैसला किया गया है। पावर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा बकाएदारों के लिए गुरुवार से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू कर दी गई है।
30 नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत किसानों को निजी ट्यूबवेल, दो किलोवाट तक के घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बकाए पर सरचार्ज बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। योजना में खासतौर से छोटे उपभोक्ताओं और किसानों का ध्यान रखा गया है। शहर व गांव के दो किलोवाट तक के लोड वाले घरेलू और वाणिज्यिक विद्युत उपभोक्ताओं के साथ ही निजी नलकूप (कुल विद्युत भार) वाले किसानों के बकाए पर योजना के तहत शत.प्रतिशत सरचार्ज की छूट रहेगी। दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया राशि छह किस्तों में जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। दो किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ता और दो से पांच किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के बकाए पर 50 फीसद सरचार्ज की छूट दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अधिशासी अभियंता, एसडीओ कार्यालय तथा गांवों में सीएससी केंद्रों पर जाना होगा। पावर कारपोरेशन की वेब साइट के माध्यम से भी योजना में आवेदन किया जा सकेगा। योजना के तहत स्थाई रूप से कटे कनेक्शन, विवादित व न्यायालयों में लंबित मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा।