जनपद बदायूं

दो पहिया वाहनों का मोडिफाई किया तो झेलना पड़ सकता है भारी भरकम जुर्माना

बदायूं। परिवहन आयुक्त उ0प्र0 के निर्देश पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन बरेली ने अवगत कराया है कि कतिपय दोपहिया वाहनों के स्वामियों विशेषकर बुलेट मोटरसाइकिल के स्वामियों के द्वारा वाहन निर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम.120 के मानकों के अनुरूप लगाये गये साईलेंसर को निकलवाकर अथवा उसमें परिवर्तन (मोडिफाई) कराया जा रहा है जो न केवल मोटरयान अधिनियम.1988 की धारा.52 (वाहन में अनधिकृत परिवर्तन) का उल्लंघन है अपितु धारा 190(2) (निर्धारित मानक से अधिक ध्वनि प्रदूषण) का भी उल्लंघन है।
धारा.52 के उल्लंघन में रूण् 5000ध्. के जुर्माने का प्रावधान है वहीं धारा.190(2) के उल्लंघन में रु. 10000ध्. जुर्माने का मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत प्राविधानित किया गया है। इस प्रकार मोटरसाइकिल के साइलेंसर को निकलवाकर अथवा उसको मोडिफाई करने पर उल्लघंनकर्ता पर रूण् 15000ध्. जुर्माना आरोपित हो सकता है। इसी के साथ ही पी.आई.एल. संख्या.15385ध्2021 न्वायज पाल्यूशन थ्रू मोडिफाईड साइसेंलर ;सुओ मोटोद्ध पी0आई0एल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के केस में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा इस प्रवृत्ति का स्वतः संज्ञान लेते हुए सम्बन्धित विभागों द्वारा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं। एआरटीओ सुहैल अहमद ने अन्य सम्बंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बैठक करते हुए जनपद के समस्त दोपहिया वाहनों विशेषकर एनफील्ड बुलेट के स्वामियोंध्चालकों को निर्देशित किया है कि यदि उनके दोपहिया वाहन में निर्माता द्वारा लगाये साइलेंसर को निकाल लिया गया है अथवा उसमें परिवर्तन (मोडिफाई) किया गया है तो तत्काल सुधार कराकर वाहन निर्माता द्वारा वाहन विक्रय के समय लगाये गये मानक के अनुरूप ओरिजिनल साइलेंसर पुनः लगवालें। अन्यथा की स्थिति में विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहन स्वामियोंध्चालकों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जुर्माना आरोपित किया जायेगा साथ ही ऐसे व्यक्ति मा. उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना के भी उत्तरदायी होंगे।

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