बदायूं। जिला मजिस्ट्रेट दीपा रंजन ने कहा है कि चयनित स्थान के अलावा आपके क्षेत्र में बिना अस्थाई लाइसेंस के आतिशबाजी का विक्रय तो नहीं किया जा रहा है, यदि ऐसा पाया जाये तो सम्बन्धित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
आतिशबाजी विक्रय के अस्थाई लाइसेंस निर्गत होने के उपरान्त समस्त सम्बन्धित उपजिला मजिस्ट्रेट/क्षेत्राधिकारी पुलिस/मुख्य अग्निशमन अधिकारी बदायूँ/अग्निशमन अधिकारी (द्वितीय) बदायूँ एवं सहसवान/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष जनपद बदायूँ अपने- अपने क्षेत्र में समस्त आतिशबाजी लाइसेसियों की दुकानों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर यह भी देख लें कि समस्त सम्बन्धित आतिशबाजी लाईसेसियां द्वारा नियम-84 के समस्त वांछित प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं और यदि किसी आतिशबाजी लाइसेंसी द्वारा नियम 84 के वांछित प्रतिबन्धों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध तत्काल वैद्यानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
इसके उपरान्त भी यदि कहीं कोई घटना घटित होती है तो सम्बन्धित उपजिला मजिस्ट्रेट/क्षेत्राधिकारी पुलिस/मुख्य अग्निशमन अधिकारी बदायूँ/अग्निशमन अधिकारी (द्वितीय) बदायूँ एवं सहसवान/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष स्वयं उत्तरदायी होंगे।